(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ABP Majha के पत्रकार को मिली जमानत का ANN के CEO अविनाश पांडे ने किया स्वागत, इंडस्ट्री के साथ पर जताया आभार
एबीपी न्यूज नेटवर्क (ANN) के सीईओ अविनाश पांडे ने राहुल कुलकर्णी को जमानत मिलने पर कहा कि हम पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के किसी भी दुर्भावनापूर्ण प्रयास का सामना करेंगे.
नई दिल्ली: मुंबई के बांद्रा में जुटी हजारों लोगों की भीड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए एबीपी माझा के पत्रकार राहुल कुलकर्णी को आज अदालत ने जमानत दे दी. कुलकर्णी को जमानत मिलने पर एबीपी न्यूज नेटवर्क (ANN) के सीईओ अविनाश पांडे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के किसी भी दुर्भावनापूर्ण प्रयास का सामना करेंगे.
उन्होंने कहा, ''मैं हर उस पत्रकार का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने जिम्मेदार पत्रकारिता के प्रति अपना समर्थन दिया. आज, पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर घर से बाहर जा रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, जो अविश्वसनीय है. एबीपी माझा के रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी को अदालत ने जमानत दे दी है, उन्हें झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया था, उनपर आरोप था कि उन्होंने चैनल के माध्यम से फर्जी खबरें फैलाईं. हम पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के किसी भी दुर्भावनापूर्ण प्रयास का सामना करेंगे. यह बिल्कुल अपमानजनक था कि हमारी खबर फेक न्यूज़ पर आधारित थी.''
उन्होंने आगे कहा, ''हमें भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम फेक न्यूज़-गलत सूचनाओं के खतरे से लड़ने के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ करेंगे. एबीपी माझा एक सम्मानजनक और जिम्मेदार समाचार चैनल है. प्रसारण से पहले अपने स्रोतों की जानकारी और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं.'' अविनाश पांडे ने कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए अपना पूरा समर्थन सुनिश्चित करेंगे, ताकि असली अपराधियों को सजा मिल सके.
एबीपी माझा के संवाददाता राहुल कुलकर्णी पर पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी खबर में कहा था कि सरकार प्रवासी कामगारों के लिये जन साधारण ट्रेन सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है, इस खबर के बाद बांद्रा में भीड़ जमा हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने राहुल कुलकर्णी को बुधवार को गिरफ्तार किया.
कुलकर्णी को आज को बांद्रा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में देने की मांग की. बहरहाल, अदालत ने कुलकर्णी की न्यायिक हिरासत की पुलिस की मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद उनके वकील सुबोध ने उनकी जमानत की अर्जी डाली और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.