नई दिल्ली: दर्शकों और पाठकों से जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज ने एक नई पहल की है. दिन की ताजा खबर पर दर्शकों के मन में अगर कोई सवाल है तो वो अब सीधे हमसे पूछ सकते हैं. नीचे पढ़ें, दिल्ली सरकार और एलजी की ताकतों की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे जुड़े दर्शकों के सवालों के जवाब.


1. दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य में पूरा अधिकार किसे है? (श्रीसिंह यादव, दुर्ग)


जवाब: दिल्ली में पूर्ण अधिकार किसी के पास नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 239AA (3) के मुताबिक संसद को देश की राजधानी दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है. दिल्ली में उपराज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं. उनका तीन क्षेत्रों-जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था पर अधिकार है. इसके अलावा बाकी सभी चीजों पर दिल्ली सरकार कानून बना सकती है.


2. दिल्ली में राज्यपाल की क्या भूमिका है? (समीर रजा, कौशांबी)


जवाब: दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता बल्कि एलजी यानि उपराज्यपाल होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप-राज्यपाल सीमित शक्तियों के साथ एक प्रशासक हैं और उन्हें मंत्री समूह की सलाह पर काम करना चाहिए. उपराज्यपाल को किसी चीज पर स्वतंत्र फैसला करने का अधिकार नहीं है.


3. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण राज्य के बारे में कोई टिप्पणी की है या नहीं? (कमरुद्दीन मलिक, शामली)


जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्ण राज्य के मुद्दे पर टिप्पणी की है. कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है.


4. दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच किसके पास होगी? (राजेंद्र, दिल्ली)


जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है. सर्विसेज और एसीबी पर बाद में सुनवाई होगी. फिलहाल एसीबी उपराज्यपाल के आधीन है.