Telangana: फॉर्मूला-ई रेस मामले में KTR पर एसीबी का शिकंजा, 6 जनवरी को होगी पूछताछ
Formula E Race Case : तेलंगाना हाई कोर्ट ने फार्मूला-ई रेस मामले में एसीबी की ओर से दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आदेश सुनाए जाने तक राव को अग्रिम जमानत दी हुई है.
Formula E Race Case : तेलंगाना पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव को फरवरी 2023 में प्रस्तावित रही फॉर्मूला-ई रेस के दौरान कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़े एक मामले के संबंध में छह जनवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया.
तेलंगाना एसीबी ने पिछले महीने केटी रामा राव के खिलाफ कथित भुगतानों को लेकर मामला दर्ज किया था, जिनमें से कुछ भुगतान पिछली सरकार के दौरान बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में किए गए थे. रामा राव को केटीआर के नाम से भी जाना जाता है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने फार्मूला-ई रेस मामले में एसीबी की ओर से दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आदेश सुनाए जाने तक राव को अग्रिम जमानत दी हुई है. फॉर्मूला-ई रेस फरवरी 2023 में आयोजित होनी थी.
केटीआर के खिलाफ क्या है फॉर्मूला-ई रेस का मामला?
तेलंगाना एसीबी ने 19 दिसंबर, 2024 को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक रामा राव के खिलाफ हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस आयोजित करने के लिए पिछले शासन के दौरान कथित तौर पर भुगतान, जिसमें से कुछ भुगतान विदेशी मुद्रा में बिना मंजूरी के किया गया था, को लेकर मामला दर्ज किया. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हाल ही में इस मुद्दे पर रामा राव के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी थी.
क्या था मामला?
साल 2024 की शुरुआत में, सरकार ने अरविंद कुमार से फॉर्मूला-ई रेस से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. इसमें से अधिकांश विदेशी मुद्रा में था. बाद में, फॉर्मूला-ई ने नई तेलंगाना सरकार पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हैदराबाद ई-प्रिक्स को रद्द करने की घोषणा की. भारत में दूसरी फॉर्मूला-ई रेस 10 फरवरी को आयोजित होने वाली थी.
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