Maharashtra ISIS Module Case Update: पुणे के आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार शमील नाचन को शुक्रवार (18 अगस्त) को एनआईए (NIA) की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. आरोपी को 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया. एनआईए ने अपनी रिमांड में बताया शमील ने एक और आरोपी आकिब नाचन के साथ पुणे में विस्फोटक केमिकल के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी. 


इसके बाद दोनों आरोपी पुणे से विस्फोटक केमिकल लेकर मुंबई से सटे थाने इलाके में लेकर आए थे. एजेंसी ने कोर्ट में कहा, शमील दो सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था, दोनों सिम कार्ड शामिल के किसी दोस्त के नाम पर है. शमील 7 से 8 मेल आईडी का इस्तेमाल भी कर रहा था. वह भी किसी और के नाम पर है. 


16 अगस्त को आरोपी शमील के घर हुई थी छापेमारी 


NIA ने कोर्ट को बताया कि आरोपी शमील के घर पर बुधवार (16 अगस्त) को सुबह  6 बजे छापेमारी की गई, जहां से एनआईए को आरोपी के घर से कई संदिग्ध सामान मिले. एनआईए ने कोर्ट से कहा शमील और आरोपी आकिब दोनों को एक-दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ करने की जरूरत है. 


क्या बोले आरोपी के वकील?


एनआईए दोनों आरोपियों से कई तरह के सवाल कर सकती है. जैसे बम बनाने की ट्रेनिंग में और कौन-कौन शामिल था? ट्रेनिंग किसने दी थी? किस केमिकल और कितनी मात्रा में इनका इस्तेमाल किया गया. वहीं, आरोपी के बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि एनआईए शमील की पहले से ही 6 दिनों की कस्टडी ले चुकी है और इन 6 दिनों में सबूत के तौर पर एजेंसी के पास कुछ भी नहीं है.  


बचाव पक्ष का कहना है आरोपी आकिब पहले से ही एनआईए की कस्टडी में रहा है और शमील को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. अब 6 दिन बाद एनआईए को फिर से कस्टडी क्यों चाहिए? बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया शमील के घर से एनआईए को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और मिला है तो वह कोर्ट के सामने पेश करे. 


23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी 


बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें देते हुए कहा एनआईए सिर्फ आईएसआईएस के नाम पर शमील की आगे की कस्टडी मांग रही है, लेकिन सबूत के तौर पर एनआईए के हाथ खाली हैं. वहीं, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल के आरोपी शमील नाचन को 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. 


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