(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Social Activist तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
Gujrat Riots: शनिवार को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की टीम ने सीतलवाड़ को उनके एनजीओ पर एक मामले के सिलसिले में मुंबई से हिरासत में ले लिया था.
Ahmadabad Metro Politan Court: अहमदाबाद (Ahmadabad) की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत (Metropolitan Court) ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Social Activist Teesta Setalvad) और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार (Former Gujrat DGP) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है. गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को तीस्ता सीतलवाड़ को उनके एनजीओ के खिलाफ एक मामले में गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस को 2002 के गुजरात दंगों के बारे में बिना किसी आधार के जानकारी दी थी. पब्लिक प्रोस्यूक्यूटर अमित पटेल ने कहा, "पुलिस ने आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार की और रिमांड की मांग नहीं की और अदालत से उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के लिए कहा. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है."
गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित एनजीओ ने पुलिस को 2002 के गुजरात दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी.
शनिवार को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की टीम ने सीतलवाड़ को उसके एनजीओ पर एक मामले के सिलसिले में मुंबई से हिरासत में लिया और बाद में रात में उसे अहमदाबाद ले जाया गया. गुजरात एटीएस की टीम तीस्ता सीतलवाड़ को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले गई. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को दंगों से जुड़े मामलों में एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका में जकिया जाफरी की अपील को अयोग्य बताते हुए खारिज कर दिया था. जकिया जाफरी कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा हैं, जो गुजरात दंगों में मारे गए थे.
MEA ने दिया था UN को करारा जवाब
इसके पहले, विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को तीस्ता सीतलवाड़ और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मानवाधिकारों के हस्तक्षेप के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त (OHCHR) के कार्यालय को पूरी तरह से अनुचित बताया. तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संबंध में ओएचसीएचआर की एक टिप्पणी पर मीडिया के सवालों के जवाब में, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हमने तीस्ता सीतलवाड़ और दो अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के कार्यालय द्वारा की गई एक टिप्पणी देखी है। ओएचसीएचआर की टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित हैं और भारत की स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप का गठन करती हैं।" आपको बता दें कि इसके पहले तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही ओएचसीएचआर ने पहले सीतलवाड़ की गिरफ्तारी और हिरासत पर चिंता व्यक्त की थी और उसे तत्काल रिहा करने का आह्वान किया था।
नए एसआईटी दल का गठन
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने कहा था, भारत में प्राधिकरण स्थापित न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुसार कानून के उल्लंघन के खिलाफ सख्ती से काम करते हैं। इस तरह की कानूनी कार्रवाइयों को सक्रियता के लिए उत्पीड़न के रूप में दिखावा करना भ्रामक और अस्वीकार्य है।" इससे पहले रविवार को, गुजरात सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में सीतलवाड़ , श्रीकुमार (Former DGP Gujrat Shrikumar) और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Former IPS Sanjeev Bhatt) की भूमिका की जांच के लिए राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) के डीआईजी दीपन भद्रन (DIG Deepan Bhadran) की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने का फैसला किया था.
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