कांकाणी काला हिरण शिकार मामले में सरकार और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अपीलों पर सुनवाई चल रही है. इसी के चलते निचली अदालत जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए. इस मामले में निचली अदालत में 6 फरवरी को सुनवाई होगी. इससे पहले सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं. सलमान खान के जोधपुर की अदालत में वर्चुअल उपस्थिति के जरिए जमानत मुचलके भरने इजाजत मांगी गई है.


राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है कोर्ट में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अब सलमान वर्चुअली उपस्थित होना चाहता है, ताकि मुंबई से सीधे वह कोर्ट में अपनी हाजिरी लगा सके. सलमान की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को फिर होगी. सलमान को जोधपुर की कोर्ट में छह फरवरी को पेश होना है.


सलमान खान की ओर से उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की. इसमें कहा गया कि कोरोना के कारण सलमान जोधपुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो प रहे है. ऐसे में उन्हें मुंबई से वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की जाए. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.


सलमान खान लगातार 17 बार हाजरी माफी ले चुके है. ऐसे में इस बार छह फरवरी को उन्हें हाजरी माफी मिलने की संभावना बहुत कम है. उन्हें हर हालत में कोर्ट में उपस्थिति देने जोधपुर आना होगा. जोधपुर आने से बचने के लिए सलमान की तरफ से अब यह याचिका दायर की गई है.


अप्रेल 2018 में सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी. इसके बाद वे एक बार कोर्ट में पेश हुए. ढाई साल की इस अवधि में इसके अलावा प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेते रहे. करीब सोलह बार वे हाजरी माफी का लाभ ले चुके है. कोरोना काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रैल को,  दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 व पांचवी 28 सितम्बर को तथा छठी पेशी 1 दिसम्बर को और फिर 16 जनवरी को सलमान की तरफ से कोरोना के नाम पर हाजरी माफी मांगी गई. कोर्ट ने भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हर बार सलमान को हाजरी माफी प्रदान की.


गौरतलब है कि काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रेल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था. तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे. सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है. वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है.


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