चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साल 2016 के जाट आंदोलन के दौरान सोनीपत के निकट मुरथल में महिलाओं से बलात्कार के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी को एक महीने में अपनी जांच पूरी करने के लिए कहा है.


कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि फिलहाल हिसार रेंज केआईजी के तौर पर तैनात आईपीएस अधिकारी अमिताभ ढिल्लों जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल मामलों को छोड़कर कथित दंगों, हिंसा, आगजनी आदि मामलों की जांच करने वाले एक अन्य एसआईटी की अध्यक्षता भी करेंगे.


अदालत ने इससे पहले आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में कथित बलात्कार की घटनाओं के संबंध में मीडिया में आई खबरों का स्वत: संज्ञान लिया था.