मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है, न्याय की जीत हुई है. सुशांत के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद आज धरातल पर आई है. बिहार सरकार और पुलिस के हर स्टैंड को कोर्ट ने सही माना है. सीबीआई की चल रही जांच को सही मानते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया है.
उन्होंने कहा कि, ‘मैंने पहले भी कहा था उस FIR की कोई भी लाइन बाई लाइन पढ़े तो स्पष्ट हो जाएगा कि पटना पुलिस को अधिकार था FIR दर्ज करने का, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि पटना पुलिस के दर्ज किया गया FIR लीगल था. कानून के दायरे में था. सुप्रीम कोर्ट ने पटना पुलिस के अनुसंधान को भी सही करार दिया है.’
उसके बाद यहां से जो सीनियर ऑफिसर को क्वारंटीन किया इन सब को देखते हुए सुशांत के परिवार के लोगों ने राज्य सरकार को आवेदन किया कि इसमें पारदर्शी तरीके से जांच कोई कर सकता है तो वो सीबीआई है. क्योंकि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को स्पोर्ट नही कर रहीं है. इस पर राज्य सरकार ने भारत सरकार को अनुसंशा की इस केस की जांच सीबीआई करे, इस पर महाराष्ट्र सरकार ने कई आपत्ति जताई उन्होंने इसके वैधता को चैलेंज किया.
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