Mumbai Drugs Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत तो दे दी है लेकिन वो अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आर्यन खान आज जेल से बाहर आ जाएंगे. हाईकोर्ट का फैसला खान और अन्य आरोपियों को हिरासत में लेने और बाद में 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आया. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आर्यन खान और दो अन्य आरोपी अभी भी जेल में हैं क्योंकि उनकी कानूनी टीम उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रही है. आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि जल्द ही इंतजार खत्म होगा.
वकील सतीश मानेशिंदे ने क्या कहा?
आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने जानकारी दी है कि कानूनी टीम को आज शाम तक हाईकोर्ट से आदेश मिलने की उम्मीद है. उसके बाद, कानूनी टीम अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विशेष एनडीपीएस कोर्ट में आदेश पेश करेगी. इसके अलावा, टीम आर्यन खान के लिए रिहाई के आदेश भी मांगेगी. इसके साथ ही वकील सतीश मानेशिंदे ने यह भी बताया कि उन्हें उम्मीद है कि आर्यन खान आज शाम तक ही जेल से बाहर आ जाएंगे.
''आर्यन खान से कुछ भी अवैध नहीं मिला''
गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आर्यन खान को जमानत देने की अनुमति के बाद उनके वकील ने बताया कि कानूनी टीम द्वारा विस्तृत जमानत आदेश प्राप्त होने के बाद ही आर्यन और दो अन्य आरोपियों को रिहा किया जाएगा. वकील सतीश मानेशिंदे ने ये भी दावा किया है कि आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और उसके पास कोई अवैध पदार्थ नहीं था. आर्यन खान 7 अक्टूबर से मुंबई ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं.
बता दें कि एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज पर कथित पार्टी से ड्रग्स बरामद करने के मामले में आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया था. इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था.