केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम की अवधि बढ़ा दी है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में अफस्पा इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है. इसके अलावा, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया है.


गृह मंत्रालय की अधिसूचना में जानकारी दी गई, "केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत' क्षेत्रों के रूप में घोषित किया है."


अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा AFSPA द्वारा केंद्र की अधिसूचना के अनुसार की गई है. अधिसूचना में कहा गया है, "अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की एक और समीक्षा की गई है."


केंद्र सरकार ने अफस्पा अधिनियम,1958 की धारा  3 के तहत इन क्षेत्रों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक "अशांत" क्षेत्र घोषित किया है. आपको बात दें कि AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ तलाशी लेने का अधिकार देता है.


अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में AFSPA बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार ने ऐसे समय में लिया है जब उसने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है.


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