योग गुरू बाबा रामदेव एलोपैथी पर दिए अपने विवादत बयान के बाद जहां लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपने इस बयान को वापस लेने के बाद भी उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. एलोपैथी पर दिए बयान के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर पर रामदेव ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर राहत मांगी है.


रामदेव ने देश के दूसरे राज्यों में दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. उनके खिलाफ पटना और रायपुर में केस दर्ज हुए हैं. इसके साथ ही, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल इन मामलों में किसी कार्रवाई पर भी रोक की मांग की है.


इससे पहले, रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बीते हफ्ते गुरुवार को बताया कि शहर के सिविल लाईन थाने में पुलिस ने रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. उन्होंने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता (अध्यक्ष अस्पताल बोर्ड) और अन्य की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने बीते 26 मई को रामदेव द्वारा चिकित्सक समुदाय और कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे में कथित रूप से दुष्प्रचार, केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लंघन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने और आम जनता तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की जानमाल को खतरे में डालने के संबंध में शिकायत की थी.

उन्होंने बताया कि शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों रामदेव द्वारा भारत देश के पूरे चिकित्सक समुदाय, भारतीय शासन और इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च सहित विभिन्न अग्रणी संस्थानों द्वारा निर्देशित और करीब पिछले सवा साल से भी ज्यादा से प्रयोग की जा रही कोरोना संक्रमण की दवाओं के बारे में दुष्प्रचार और धमकी वाले वक्तव्य से भरा विडियो सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रामदेव की भ्रम पूर्ण जानकारी और वक्तव्य के कारण आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रयोग से 90 फीसदी से ज्यादा ठीक हो रहे मरीज आशंका की स्थिति में आ जाएंगे और उनकी जान को खतरा हो जाएगा. इससे ना केवल पूरा चिकित्सक पैरामेडिकल वर्ग उद्वेलित आक्रोशित है बल्कि देश में विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने में हतोत्साहित भी हो रहा है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता और एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों की शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने रामदेव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया.


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