आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बनेगा 'दिशा' कानून, गृहमंत्री अनिल देशमुख ने किया एलान
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी कि मौजूदा बजट सत्र खत्म होने के पहले ही नया कानून लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे इस कानून को समझने के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश हैं.
मुंबई: महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण से जुड़े 'दिशा' कानून के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि वर्तमान बजट सत्र समाप्त होने के पहले ही नया कानून लाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस 'दिशा' कानून को समझने के लिए हाल ही में वे और राज्य के पुलिस महानिदेशक सुबोध जैसवाल आंध्र प्रदेश गए थे.
अनिल देशमुख ने आगे बताया कि 'दिशा' कानून का अध्ययन कर एक रिपोर्ट बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है. टीम को 29 फरवरी तक रिपोर्ट देनी है. हैदराबाद में हुए महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 'दिशा' क़ानून विधानसभा में पास कर देश के लिए एक मिसाल पेश की थी.
'दिशा' कानून के तहत आईपीसी की धारा 354 और 376 में सुधार किया है. सीआरपीसी की भी कुछ धाराओं में सुधार कर महिला के खिलाफ किसी भी अपराध में सात दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर की जानी है और उसके बाद 14 कार्यदिन में उसका मुकदमा पूरा कर आरोपी को सजा होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है.
महाराष्ट्र के विदर्भ के हिंगणघाट में एक महिला प्रोफेसर को जिंदा जलाने की घटना के बाद महाराष्ट्र में भी महिला सुरक्षा लिए कड़े क़ानून की मांग लगातार हो रही थी. महाराष्ट्र की निर्भया के दम तोड़ने के बाद खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़े कानून बनाने का आश्वासन दिया था. पिछले दो महीनों में राज्यों में महिलाओं के साथ कई गंभीर मामले दर्ज हुए जिसके बाद राज्य सरकार पर कड़े कदम उठाने का लगातार दबाव बढ़ रहा था.