नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के बाद नेवी में भी सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सेवारत महिलाओं से भेदभाव नहीं हो सकता. सरकार ने 2008 में नेवी में महिलाओं को स्थायी कमीशन की नीति बनाई थी. लेकिन नई भर्तियों के लिए लागू किया. इस फैसले से 2008 में काम कर रही महिलाओं को लाभ होगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेना में स्थाई कमीशन पाने से वंचित रह गई महिला अधिकारियों के मसले पर बड़ा फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि सेना में सेवारत सभी महिला अधिकारियों (जो 14 साल से ज्यादा सेवा दे चुकी हैं) को स्थायी कमीशन मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी कमीशन पाने वाली महिलाओं को सिर्फ प्रशासनिक पद देने की नीति गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीनों में आदेश लागू करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को काबिलियत के हिसाब से कमांड पद भी मिले. ये आदेश दस विभागों को लिए हैं. कॉम्बेट (सीधे युद्ध) वाले विंग के लिए नहीं नहीं है. साल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई जीतने के बावजूद यह महिलाएं सरकार के बेपरवाह रवैये के चलते अपना हक हासिल नहीं कर सकी हैं.
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