राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने दी Twitter के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत
गाजियाबाद में हुई हिंसा और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दी गई शिकायत और अलग-अलग मुकदमे दर्ज होने के बाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से शिकायत की है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं. गाजियाबाद में हुई हिंसा और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दी गई शिकायत और अलग-अलग मुकदमे दर्ज होने के बाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से शिकायत की है. दिल्ली पुलिस से शिकायत कर महिला आयोग ने ट्विटर पर अश्लील पोस्ट करने वाले प्रोफाइलों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मामले में ट्विटर और आपत्तिजनक/अश्लील पोस्ट करने वाले प्रोफाइल के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्विटर पर आपत्तिजनक/अश्लील कंटेंट को पोस्ट करने वाले प्रोफाइल की पहचान कर ट्विटर को निर्देश दिया कि उन प्रोफाइल को 1 हफ्ते के भीतर हटाया जाए. इसके साथ ही, राष्ट्रीय महिला आयोग को 10 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई का ब्योरा दिया जाए.
राष्ट्रीय महिला आयोग इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को भी चिट्ठी लिखकर उचित कार्रवाई करने की मांग की. राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि ट्विटर को भी इस बारे में जानकारी है कि उसकी साइट पर इस तरीके का आपत्तिजनक/अश्लील कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने अब तक उनको हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा फरवरी में जारी की गई गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के चलते ट्विटर को अभी तक मिली छूट खत्म हो गई है. अभी तक ट्विटर के खिलाफ सीधे तौर पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता था, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के बाद अब ट्विटर और उसके अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है.
केंद्र सरकार की तरफ से बार-बार यही कहा जा रहा है कि जब बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तैयार है और भारतीय कानून को ध्यान रखते हुए कदम उठा रहे हैं तो आखिर टि्वटर ऐसा क्यों नहीं करना चाहता. अगर टि्वटर भारतीय कानून का पालन करते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन को मानने से इनकार करता है तो भारतीय कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी वह की जाएगी.
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