सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शराब की दुकानों को बचाने के लिए ओडिशा ने बदले हाईवे के नाम
भुवनेश्वर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के हाइवे के किनारे की शराब की दुकानों को हटाने से बचाने के लिए ओडिशा सरकार ने शहरों और कस्बों से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का नाम बदलकर 'शहरी मार्ग' करने का फैसला किया है.
स्टेट हाईवे का नाम बदलकर 'शहरी मार्ग' करने का फैसला
गुरुवार को एक अधिकारी ने बताया कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्र परिषदों और उप-परगना मुख्यालयों से गुजरने वाली सड़कों को 'शहरी सड़कों' के रूप में फिर से नामित किया गया है.
इसके अलावा, एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि वर्क्स डिपार्टमेंट ने ब्लॉक मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों के भीतर आने वाले सभी सड़क वर्गों को 'शहरी सड़कों' के रूप में वर्गीकृत किया. यह अधिसूचना शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर नहीं करती.
हाईवे से 500 मीटर तक नहीं होगी शराब की दुकानें
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ से 500 मीटर की दूरी के भीतर सभी शराब की दुकानों को 31 मार्च तक हटाने के आदेश के बाद कई राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल हैं, ने राज्य के राजमार्गों का नाम बदलकर शहरी मार्ग के रूप में चिह्न्ति कर दिया है, ताकि बिक्री की सुविधा मिल सके.
इस बीच ओडिशा के एक्साइज ड्यूटी सेक्रेट्री बिष्णुपदा सेठी ने कहा कि अधिकारी अधिसूचना की जांच करेंगे और तदनुसार कदम उठाएंगे. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट ने प्रदेश में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद कर दिया है.