कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने ‘‘प्रताड़ना के कारण’’ न्यायिक हिरासत में मारे गए एक व्यक्ति के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का मंगलवार को आदेश दिया.


परिवार के दो सदस्य अंत्यपरीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे- अदालत


न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने आदेश दिया कि मदन घोरोई उर्फ कालिपडा के परिवार के दो सदस्य सरकारी आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अंत्यपरीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे. पीठ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 नवंबर को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया. मामले में 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. बीजेपी का दावा है कि कालिपडा पार्टी के कार्यकर्ता थे.


एक महिला को अगवा करने का आरोप था कालिपडा पर- भाई


कालिपडा के बड़े भाई ने पहला अंत्यपरीक्षण सही से नहीं किए जाने का दावा करते हुए फिर से अंत्यपरीक्षण के लिए निर्देश का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट का रूख किया था. कालिपडा के बड़े भाई और याचिकाकर्ता स्वप्न घोरोई ने अर्जी में कहा था कि उनके भाई पर पूर्वी मेदनीपुर जिले के पताशपुर में एक महिला को अगवा करने का आरोप था और गिरफ्तारी के बाद 27 सितंबर से वह न्यायिक हिरासत में थे. परिवार को 13 अक्टूबर को कालिपडा की मौत की सूचना दी गयी.


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