Agnipath scheme: अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने शनिवार को एक और बड़ा एलान किया है. अग्निवीरों (Agniveers) के लिए बड़ी घोषणा करते हुए रक्षा मंत्रालय (Ministry Of Defence) की ओर से बताया गया कि अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए 10% आरक्षण (Job Reservation) मिलेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने इसे अपनी मंजूरी दी है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा. ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा.
इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें. आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय में 10% नौकरी रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा, जो अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं.
विरोध के बीच रक्षा मंत्री ने ली बैठक
बता दें कि, देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक की. जिसमें रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) को लेकर चर्चा की. इस बैठक में फैसला लिया गया कि रक्षा मंत्रालय की सिविल नौकरियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. कोस्टगार्ड और डिफेंस पीएसयू में भी 10 प्रतिशत कोटा दिया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
गृह मंत्रालय ने भी की थी घोषणा
इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से अग्निवीरों (Agniveers) को CAPF और असम राइफल्स (Assam Rifles) में 10% आरक्षण (Job Reservation) देने का फैसला किया गया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट कर कहा गया कि गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष करने की घोषणा की.
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