Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अब तक तीन याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. इस बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने भी मामले में कैविएट दाखिल कर दिया है. केंद्र ने कोर्ट से भी अनुरोध किया है कि बिना उसका पक्ष सुने मामले में कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट में मामले पर याचिका दाखिल करने वाले तीनों ही याचिकाकर्ता पेशे से वकील है. उनके नाम है- विशाल तिवारी, मनोहर लाल शर्मा और हर्ष अजय सिंह. विशाल तिवारी की याचिका में अग्निपथ योजना को लेकर हो रही हिंसा की एसआईटी जांच की मांग के साथ योजना की समीक्षा की भी मांग की गई है. मनोहर लाल शर्मा ने योजना को गलत तरीके से लागू किया गया और देशहित के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की है. वहीं हर्ष अजय सिंह ने मांग की है कि कोर्ट सरकार को योजना की दोबारा समीक्षा का आदेश दे. सिंह ने यह मांग भी की है कि 24 जून से लागू हो रही योजना पर कोर्ट फिलहाल रोक लगा दे.
एक के बाद एक दाखिल हो रही इन याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक दाखिल हो रही इन याचिकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर दिया है. किसी पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल होने के बाद मामले में कोई भी आदेश उस पक्ष को सुने बिना नहीं दिया जाता है. ऐसे में अब केंद्र को इस बात की आशंका नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट योजना पर रोक का एकतरफा आदेश दे देगा.
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