Money Laundering Case: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार (4 मार्च) को अहम फैसला सुनाएगा. जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा आज शाम 4 बजे इस मामले में अपना फैसला देंगी. मिशेल पर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए की भूमिका निभाने और सौदे को प्रभावित करने के लिए धन के बड़े लेन-देन का आरोप है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का कड़ा विरोध किया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में दलील दी कि मिशेल का दुबई में बिताया गया समय हिरासत की अवधि में नहीं गिना जा सकता. एजेंसी का कहना है कि वह ब्रिटिश नागरिक है और अगर उसे जमानत मिलती है तो उसके फरार होने की आशंका बनी रहेगी. इसके अलावा ईडी का ये भी तर्क है कि मिशेल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है.
मिशेल के वकील ने दी बचाव में दलील
मिशेल के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल के भागने की कोई आशंका नहीं है क्योंकि उसका पासपोर्ट पहले ही एक्सपायर हो चुका है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मिशेल भारत में जांच का सामना कर रहा है और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता. इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए.
हाईकोर्ट का फैसला होगा अहम
कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब सभी की नजरें 4 मार्च को आने वाले फैसले पर टिकी हैं. अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा रहा है और इस मामले में आने वाले किसी भी फैसले का बड़ा असर हो सकता है.