नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड केस के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को CBI की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों की CBI रिमांड पर भेज दिया है. क्रिश्चियन मिशेल के लिए CBI ने 9 दिनों की रिमांड मांगी थी मगर कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड की अनुमति दी. दरअसल CBI ने अदालत में कहा कि मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 15





अपनी दलील में सीबीआई ने कहा, 'हमें उससे LR (लेटर्स रोगेटरी) को लेकर पूछताछ करनी है, जो 5 देशों से प्राप्त हुआ है. इटैलियन जांच में मिशेल ने सहयोग नहीं किया.'' वहीं उधर, सीबीआई ब्रिटिश हाई कमिशन को क्रिश्चियन मिशेल तक मिलने की इजाजत देने को राजी हो गई है. एजेंसी ने कहा, 'हमसे पहले ही ब्रिटिश काउंसलर्स के द्वारा इस बाबत अप्रोच किया गया है. हमने उन्हे अपना वकील रखने की बात स्वीकार कर ली है.'


वहीं मिशेल के वकील को दिन में दो बार की जगह 1 बार मिलने देने की सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधे घन्टे सुबह (10-10.30) और आधे घन्टे शाम (5.30-6) को मिलने की इजाज़त है. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को दोपहर 3 बजे होगी.


बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड केस में CBI को उस बड़ी सफलता मिली थी जब इस मामले में मुख्य आरोपी और वॉन्टेड क्रिश्चियन मिशल को बीते मंगलवार रात दुबई से भारत लाया गया. वह दुबई की जेल में बंद था. पिछले महीने ही दुबई की अदालत ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए ये माना था कि मिशेल का भारत प्रत्यर्पण किया जा सकता है. कोर्ट ने मिशेल के वकीलों की गुहार खारिज करते हुए ये आदेश दिया था. जिसके बाद अब उसे भारत लाया गया है. ये सारा ऑपरेशन एनएसए डोभाल की निगरानी में चलाया गया था जिसके बाद यूएई ने मिशेल को भारत को सौंप दिया. मिशेल 3600 करोड़ रुपए के हेलीकाप्टर सौदा मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को तलाश थी.


ईडी ने मिशेल के खिलाफ जून, 2016 में दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा था कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से 225 करोड़ रुपये मिले थे. आरोपपत्र के अनुसार वह राशि और कुछ नहीं बल्कि कंपनी की ओर से दी गयी ‘‘रिश्वत’’ थी.