दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी खारिज
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के आरोपी क्रिश्चयन मिशेल को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के संबंध में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने मिशेल की अर्जियां यह कहते हुए खारिज कर दी कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.
दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. मिशेल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से मामले दायर हैं.
Bail applications of #AgustaWestland deal alleged middleman Christian Michel have been dismissed by a Delhi Court, in both CBI and ED cases (file pic) pic.twitter.com/4XlZdqQ8jK
— ANI (@ANI) September 7, 2019
इस साल पांच जनवरी को मिशेल को ईडी द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज अन्य मामले में भी वह न्यायिक हिरासत में है. मिशेल मामले के तीन कथित बिचौलियों में से एक है जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही हैं. अन्य दो बिचौलिए गुइदो हशके और कार्लो गेरोसा हैं.
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