Punjab: पुलिस के बर्खास्त अधिकारी राजजीत सिंह की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने भगोड़े पर पुलिस को दिया ये आदेश
Punjab: पंजाब पुलिस के बर्खास्च एआईजी राजजीत सिंह के खिलाफ तीसरा वारंट शनिवार (1 जुलाई) तक के लिए था.
Punjab: पंजाब पुलिस के बर्खास्च एआईजी राजजीत सिंह (AIG RajJit Singh) की मुश्किले बढ़ गई है. मोहाली कोर्ट ने शनिवार (1 जुलाई) को राज्य की पुलिस को ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार से जुड़े केस में फरार चल रहे राजजीत सिंह के खिलाफ इश्तिहार लगाने की इजाजत दे दी.
इसी के साथ राजजीत सिंह (RajJit Singh) को पीओ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई. मामले में 15 दिन बाद पुलिस मोहाली कोर्ट में रिपोर्ट देकर बातएगी कि कहां- कहां इश्तहार लगाए गए हैं. इसके बाद उसे सरेंडर करने का मौका दिया जाएगा.
पंजाब पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने बताया कि सोमवार (3 जुलाई) से राजजीत (RajJit Singh) के संभावित ठिकानों पर इश्तहार लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी. इससे पहले तीन बार मोहाली अदालत ने राजजीत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए थे. तीसरा वारंट शनिवार (1 जुलाई) तक के लिए था.
मामला क्या है?
राजजीत सिंह पर कई जिलों में एसएसपी रहते हुए ड्रग्स तस्करों से सांठगांठ का आरोप है. सिंह पर आरोप है कि उसने तरनतारन में एसएसपी रहते हुए नशे के मामलों की जांच हेड कांस्टेबल इंद्रजीत से करवाई थी.