Delhi Ordinance Bill: दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी बोले- 'हमने पहले ही कहा था...'
Asaduddin Owaisi: लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पास हो गया है, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल भारत के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है.
Asaduddin Owaisi On Delhi Ordinance: दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक गुरुवार (3 अगस्त) को लोकसभा में पारित हो गया. अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा में बिल के पास होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके पास प्रचंड बहुमत है.
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल भारत के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है. हमने पहले ही कहा था कि यह एक असंवैधानिक बिल है.
#WATCH | AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "They have a brute majority. We had beforehand that this is an unconstitutional Bill. This Bill is against India's basic structure. Supreme Court had ruled against it earlier. I believe that when this goes to the Supreme Court, the Court… https://t.co/RrWiMbJPLG pic.twitter.com/pv3USRsIOu
— ANI (@ANI) August 3, 2023
हर पार्टी की अपनी रणनीति है- असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसके खिलाफ फैसला सुनाया था. मेरा मानना है कि जब यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसे देखेगा. हर पार्टी की अपनी रणनीति है. हमने वहां बैठकर विधेयक का विरोध किया.''
विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट
दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में से पारित हो गया, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया. साथ ही कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया. विधेयक में उपराज्यपाल को दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर अंतिम अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है.
क्यों लाया गया है विधेयक?
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कहा था कि दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पदस्थापना सहित सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास है. केंद्र सरकार ने 19 मई को कोर्ट के इस फैसले को रद्द करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था. इस अध्यादेश की जगह ही विधेयक ले रहा है. दिल्ली में 'आप' ने विधेयक को अलोकतांत्रिक बताया.
(इनपुट भाषा से भी)