लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने मुसलमानों के लिए एक नया 'निकाहनामा' जारी किया है. 11 सूत्रीय जारी निकाहनामा में शादियों पर होनेवाली फिजूलखर्ची और दहेज को विशेषकर बैन किया गया है. पिछले दिनों गुजरात की आयशा के खुदकुशी मामले ने समाज के हर वर्ग को झकझोर कर रख दिया था. माना जा रहा है कि बोर्ड की पहल निकाह को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है. बोर्ड की देश भर में 27 मार्च से जारी जागरुकता मुहिम 6 अप्रैल तक चलेगी. जागरुकता मुहिम के तहत बोर्ड कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है. हर बैठक में लोगों से निकाहनामे पर हामी भरवाया जा रहा है. जानिए क्या है नये निकाहमामे की प्रमुख बातें.


नया निकाहनामे की प्रमुख बातें




  1. गलत परंपरा जैसे दहेज की मांग, मंगनी, हल्दी, रतजगा से परहेज किया जाए

  2. बारात ले जाने की परंपरा को खत्म कर मस्जिद में निकाह को बढ़ावा दिया जाए

  3. निकाह की दावत में शहर के बाहर से आए और घर के लोगों को शामिल करें

  4. रिसेप्शन में गरीबों को प्राथमिकता दें और दौलत के प्रदर्शन से परहेज करें

  5. निकाह की महफिल और रिसेप्शन (वलीमा) में पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों का ख्याल रखा जाए

  6. शादी के आयोजन में गाना, बजाना, वीडियोग्राफी, आतिशबाजी से परहेज हो

  7. निकाह के निर्धारित समय की पाबंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश हो

  8. निकाह के बाद दंपति को खुशहाल जिंदगी बिताने का पाबंद बनाया जाए

  9. सामाजिक सुधार कमेटी के संदेशों को दूर-दूर पहुंचाने का प्रबंध किया जाए

  10. सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हस्तियों से मुहिम में आगे आने का आह्वान

  11. रिसेप्शन में शान-शौकत दिखाने वालों की कार्रवाई को नापसंद किया जाए


गौरतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सामाजिक सुधार कमेटी का गठन किया है. दहेज प्रताड़ना से तंग आकर गुजरात की 23 वर्षीय आयशा ने साबरमति नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी. खुदकुशी से पहले उसने वीडियो बनाकर दहेज की खातिर ससुराली पक्ष की प्रताड़ना की पोल खोल कर रख दिया था. सनसनीखेज घटना के बाद कई हस्तियों ने दहेज जैसी कुरीति को समाज से खत्म करने की मांग की. महिलाओं पर अत्याचार और दहेज की मांग करनेवालों के खिलाफ धार्मिक, राजनीतिक हस्तियां आह्वान करते हुए देखी गईं. सांसद असददुद्दीन ओवैसी के बयान ने भी खूब चर्चा बटोरी.


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AIMPLB ने जारी किया नया निकाहनामा, लगाया दहेज़ और फालतू खर्च पर प्रतिबंध