Air India की फ्लाइट की कॉकपिट में महिला दोस्त को बैठाने पर एक्शन, पायलट का लाइसेंस एक साल के लिए कैंसिल
Air India Cockpit Entry Case: डीजीसीए ने कहा कि अनधिकृत लोगों को कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है.
Air India Cockpit Entry Case: एअर इंडिया की चंडीगढ़-लेह फ्लाइट की कॉकपिट में महिला दोस्त को बैठाने के मामले में नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलट का लाइसेंस एक साल के गुरुवार (22 जून) को कैंसल कर दिया.
डीजीएसए ने इसके अलावा उसी फ्लाइट के को-पायलट के लाइसेंस को भी 1 महीने के लिए निलंबत कर दिया क्योंकि उन्होंने मामले के बारे में पता होने के बाद भी जानकारी नहीं दी थी. इसके अलावा तीन जून को हुई घटना के बाद जांच लंबित रहने तक दोनों पायलटों को सेवा से हटाने का आदेश दिया.
डीजीसीए ने क्या कहा?
डीजीसीए के सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, अनधिकृत लोगों को कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और ऐसा कोई भी प्रवेश मानदंडों का उल्लंघन कर सकता है.
डीजीसीए ने बयान में कहा, “मेसर्स एअर इंडिया की उड़ान एआई-458 (चंडीगढ़-लेह) के पायलट-इन-कमांड ने तीन जून को प्रस्थान के दौरान एक अनधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में आने की अनुमति दी और वह व्यक्ति पूरी उड़ान के दौरान कॉकपिट में ही रहा.”
एअर इंडिया पर पहले भी लगा है जुर्माना
डीजीसीए ने कहा गया कि को-पायलट ने कॉकपिट में महिला के अनधिकृत प्रवेश पर कोई चिंता नहीं जताई और इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं की. डीजीसीए ने इस साल फरवरी में दुबई-दिल्ली उड़ान में हुई इसी तरह की घटना की रिपोर्ट नहीं करने के लिए पिछले महीने एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
फिलहाल पूरे मामले पर एअर इंडिया का बयान नहीं आया है.
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