Air India Flight Controversy: 'जनता के दबाव से नहीं, कानून से चलेंगे'- एअर इंडिया मामले में सुनवाई के दौरान बोला कोर्ट, जानें क्या-क्या हुआ
Air India Flight Controversy News: दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि शंकर मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर जांच में शामिल होने से बच रहे हैं.
Air India Flight Controversy: दिल्ली पुलिस ने एअर इंडिया की उड़ान में महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले व्यक्ति को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को शनिवार (7 जनवरी) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) की तीन दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी. आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या-क्या हुआ.
पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने पुलिस की ओर से दी गई तीन दिन की पुलिस हिरासत की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुलिस हिरासत सजा नहीं है. पुलिस की 3 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग पर जज ने कहा कि पुलिस कस्टडी क्यों, जुडिशियल कस्टडी भी दी जा सकती है. इसपर पुलिस ने कहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सात दिन की छुट्टी लेकर मुंबई जाने की बात इनके ऑफिस से पता चली. एक टीम मुंबई गई, लेकिन ये वहां नहीं मिले.
"हम कानून के अनुसार चलेंगे"
कोर्ट ने कहा कि पुलिस कस्टडी की क्या ज़रूरत है, सारी बातें सामने हैं. अदालत ने कहा कि, "सिर्फ जनता के दबाव के कारण, ऐसा मत करो. हम कानून के अनुसार चलेंगे. ये रिमांड का चरण है. वह जांच में शामिल हो गए हैं. तथ्यों को रिकॉर्ड में आने दीजिए. पुलिस हिरासत कोई सजा नहीं है. पुलिस हिरासत के लिए एक कारण है."
शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि एअर इंडिया के चालक दल भी इस मामले में शामिल थे और मिश्रा को पुलिस हिरासत में भेजने के लिए कहा क्योंकि वह जांच में शामिल नहीं हो रहे थे और अपने पिछले बयान से मुकर गए थे. शिकायतकर्ता ने ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लगाए. वहीं अभियुक्त की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने अदालत को बताया कि इस केस को लेकर बहुत शोर मचाया गया और इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) लगाई गई.
आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
कोर्ट में पुलिस ने कहा कि 3 कैबिन क्रू और 1 कैप्टन से पूछताछ करनी है. कुछ सहयात्रियों से भी पूछताछ करनी है. इसपर कोर्ट ने कहा कि जब डिस्क्लोजर स्टटमेंट दे दिया है, सब पता है कब क्या हुआ था तो पुलिस कस्टडी की क्या जरूरत है. कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा.
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