(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Pee Gate: 'शंकर मिश्रा के पिता ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा और फिर...', पेशाब कांड में शिकायतकर्ता का कोर्ट में दावा
Air India Flight Controversy: शंकर मिश्रा पर एअर इंडिया की उड़ान में एक साथी यात्री पर पेशाब करने का आरोप है. पीड़िता की शिकायत पर 4 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
Air India Flight Controversy: एअर इंडिया की उड़ान में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी के पिता पर भी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है. शिकायतकर्ता ने बुधवार (11 जनवरी) को दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट में दावा किया कि आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) के पिता ने उसे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा और बाद में उसे डिलीट कर दिया. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान ये आरोप लगाया है.
कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया था. पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अगर आरोपी जमानत पर छूट जाता है तो वह शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है.
शिकायतकर्ता ने आरोपी के पिता पर लगाया आरोप
शिकायतकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट ने भी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मिश्रा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर शिकायतकर्ता पर दबाव बना सकते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था उस दिन मिश्रा के पिता ने शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया था. मैसेज में क्या लिखा था ये पता नहीं चल पाया.
शंकर मिश्रा के वकील ने आरोपों को नकारा
शंकर मिश्रा के वकील ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि आरोप पूरी तरह निराधार थे. उन्होंने कहा कि यह उनके (मिश्रा के) पिता का नंबर नहीं है. मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने अदालत में गिरफ्तारी प्रक्रिया में चूक का दावा करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल को जमानत दी जानी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि मिश्रा के खिलाफ बिना किसी समन या जमानती वारंट के गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.
वकील ने ये भी कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 को उनके मुवक्किल के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि शिकायतकर्ता का मामला उसे एक कामुक व्यक्ति के रूप में नहीं रखता है. इस बीच, मामले के जांच अधिकारी ने जांच के बारे में पूछे जाने पर कोर्ट में जवाब देते हुए बताया कि सात गवाहों से पूछताछ की गई और शिकायतकर्ता का बयान पुलिस ने आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया. अधिकारी ने आगे बताया कि छह और गवाहों की जांच की जानी है, जिनमें चार फ्लाइट स्टाफ और दो यात्री शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला?
शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) पर एअर इंडिया की उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने का आरोप लगा है. घटना 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एअर इंडिया (Air India) की उड़ान में हुई थी. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 4 जनवरी को दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और बीते शनिवार को उसे गिरफ्तार किया था. जिसके बाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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