सर्दी की आमद दिल्ली वालों के लिए बनी बड़ी परेशानी, आसमान में चारों तरफ छाई स्मॉग की मोटी चादर
दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण का स्तर AQI-347 दर्ज किया गया. दिल्ली के आनंद विहार में भी आज सुबह हवा की गुणवत्ता का बेहद खराब रहा. यहां एक्यूआई 374 दर्ज किया गया.
नई दिल्ली: सर्दी की आमद के साथ ही राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब होने लगी है. दिल्ली के आसमान में चारों तरफ स्मॉग की एक घनी चादर नजर आ रही है. राजधानी दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण का स्तर AQI-347 दर्ज किया गया. दिल्ली के आनंद विहार में भी आज सुबह हवा की गुणवत्ता का बेहद खराब रहा. यहां एक्यूआई 374 दर्ज किया गया.
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था ‘सफर’ ने कहा कि हवा की दिशा और हवा की गति हरियाणा, पंजाब और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में पराली जलने से निकले प्रदूषक तत्त्वों के दिल्ली पहुंचने के लिए अनुकूल है. दिल्ली के पीएम 2.5 संकेंद्रण में पराली जलाए जाने का योगदान रविवार को 19 फीसदी था. शहर में सोमवार को सुबह 10 बजे एक्यूआई 343 दर्ज किया गया. वहीं, 24 घंटे की औसत एक्यूआई रविवार को 349 थी.
#WATCH: Air pollution continues to rise in Delhi as Air Quality Index (AQI) deteriorates; visuals from India Gate & Rajpath. pic.twitter.com/IHHAHcWvSt
— ANI (@ANI) October 27, 2020
शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच एक्यूआई को 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून लाएगी सरकार दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाएगी. पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने कहा, 'नया कानून केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए होगा. यह जल्द ही सामने आएगा. इसके जुर्माने संबंधी सूचना पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. यह नया कानून केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है. वायु कानून राष्ट्र के लिए है और यह जस का तस रहेगा.'
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के खराब होते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी. केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को बताया था कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाएगा और उसके समक्ष चार दिन के भीतर एक प्रस्ताव पेश करेगा. इसके बाद ही गुप्ता की यह प्रतिक्रिया सामने आई है.
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