नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के कारण विमानन सेवाएं स्थगित हैं. जब लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर से विमान उड़ान भरने लगेंगे. लेकिन तब देश के हवाईअड्डे काफी बदले-बदले नजर आएंगे. विमानन प्राधिकरण ने लॉकडाउन के बाद हवाईअड्डों के लिए लागू होने वाली पाबंदियों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं.


भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से जारी दिशानिर्देशों की कॉपी के अनुसार, ‘‘ यह मानकर चला जा रहा है कि शुरुआत में बड़े (मेट्रो अथवा टिअर-1) शहरों, कुछ राज्यों की राजधानियों और कुछ प्रमुख टिअर-2 शहरों के लिये विमानन सेवाएं बहाल होंगी.’’ प्राधिकरण पूरे भारत में 100 से अधिक हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है.


एएआई के मुताबिक अगर किसी हवाई अड्डे के पास कई टर्मिनल हैं, तो केवल एक टर्मिनल का उपयोग ही शुरू में किया जाना चाहिये. इसके अलावा अगर हवाई अड्डे पर यात्रियों के सामान उन तक पहुंचाने के कई सुविधाएं हैं तो इनका इस्तेमाल बीच में एक-एक को छोड़कर किया जाना चाहिए ताकि लोगों के बीच परस्पर दूरी रह सके.


नियामक ने कहा कि जब तक विमान सेवाओं का संचालन धीरे-धीरे ना बढ़े, तब तक खाने-पीने के स्टोर और खुदरा स्टोर सीमित संख्या में ही खुलने चाहिए. हवाईअड्डों पर स्थित रेस्तराओं और पब में शराब तभी परोसी जानी चाहिए जब संबंधित राज्य सरकार इसकी अनुमति दे.


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