Ajmer Sharif Dargah: राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ दरगाह के गेट पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश किया गया. गौहर चिश्ती के खिलाफ 'सर तन से जुदा' नारा लगवाने के मामले में जांच अधिकारी ने अपनी चार्जशीट पेश की. चार्जशीट के आधार पर गौहर चिश्ती पर कोर्ट में आरोप तय किए गए. गौहर चिश्ती पर दरगाह के निजाम गेट पर भड़काऊ नारे लगवाकर भीड़ को उकसाने का आरोप है.


17 जून 2022 को अजमेर शहर की दरगाह के गेट के बाहर 'गुस्ताख ए रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा' के नारे लगाए गए थे. इस नारेबाजी के कुछ दिन बाद ही उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. हत्यारों ने वीडियो भी बनाया था जिसमें यही नारा दोहराया था.


कोर्ट में पढ़कर सुनाए गए आरोप
इस मामले में दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और जांच शुरू की. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जांच के आधार पर चार्जशीट पेश की थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई. कोर्ट के आदेश पर शनिवार को गौहर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी मौजूदगी में उसे आरोप सुनाए गए. 


गौहर चिश्ती के अलावा इस मामले में 4 अन्य आरोपियों खादिम फखर जमाली, ताजिम सिद्दीकी, मोइन और रियाज हसन पर भी आरोप तय किए हैं. गौहर को मुख्य आरोपी बनाया गया है. उस पर धारा 302/115 के तहत आरोप तय किए गए हैं. यह भीड़ को हत्या के उकसाने के आरोप में लगाई जाती है. 


क्या था मामला?
नूपूर शर्मा की पैंगबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के विरोध में अजमेर शरीफ के पास जुलूस निकाला गया था. प्रशासन से मौन जुलूस की अनुमति ली गई थी लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह के निजाम गेट पर लाउडस्पीकर लगाए गए जिस पर खादिमों ने भड़काऊ भाषण दिया. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 5 हजार लोगों की भीड़ थी. पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए गौहर चिश्ती को मुख्य आरोपी बनाया था. बाद में उस हैदराबाद से पकड़ा गया.


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