आकाश विजयवर्गीय को इंदौर कोर्ट से नहीं मिली राहत, केस भोपाल ट्रांसफर किया गया
कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय को इंदौर कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनके केस को भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया है.
इंदौर: बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय को इंदौर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. इंदौर की अदालत में मामला भोपाल ट्रांसफर कर दिया है और कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब भोपाल की विशेष अदालत करेगी. विशेष सत्र न्यायाधीश बीके द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस विषय में अपना फैसला सुरक्षित रखा.
लोअर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक के वकीलों द्वारा सोशन कोर्ट में अपील की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए डीजे कोर्ट ने मामले को एससी-एसटी के विशेष जज बीके द्विवेदी के यहां स्थानांतरित कर दिया था. इसके पहले पुलिस ने कोर्ट के समक्ष केस डायरी पेश की. वहीं निगम ने सेशन कोर्ट में विधायक के खिलाफ 7 पेज की आपत्ति लगाई थी.
विजयवर्गीय के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने बताया, "बहस के दौरान हमने दलील रखी कि संबंधित नियम-कायदों के मुताबिक इंदौर की सत्र अदालत को विजयवर्गीय को फिलहाल जमानत का लाभ देने का क्षेत्राधिकार है. भले ही बाद में मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में चल सकती है."
नगर निगम के एक भवन निरीक्षक को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक को कल बुधवार को यहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया था. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. आकाश विजयवर्गीय ने जमानत याचिका खारिज करने के जेएमएफसी के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी है.
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