Lucknow: 'गाली गलौज करने वाले शख्स को बचाने पहुंचे अखिलेश यादव', बीजेपी ने लगाया आरोप
Lucknow News: बीजेपी नेता ऋचा राजपूत ने कहा कि सपा के कार्यकर्ता महिलाओं पर हर जगह गलत टिप्पणियां करते हैं. मैं पिछड़ी जाति की महिला हूं, तो यह आपको अधिकार नहीं देता कि आप पिछड़ी जाति का अपमान करें.
UP News: समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है. इस पर रविवार को सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे. इस पर बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.
मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद मिलने पहुंचे अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत ने कहा कि एक गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए. यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है.
यूपी पुलिस को दिया धन्यवाद
ऋचा राजपूत ने आगे कहा कि सपा के कार्यकर्ता महिलाओं पर हर जगह गलत टिप्पणियां करते हैं. मैं पिछड़ी जाति की महिला हूं, तो यह आपको अधिकार नहीं देता कि आप पिछड़ी जाति का अपमान करें. उन्होंने आगे कहा कि मैं यूपी पुलिस का धन्यवाद देती हूं कि उस हैंडल को चलाने वाले व्यक्ति को घसीटकर निकाला. यह बाबा की सरकार है, न्याय होगा.
हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज
बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत ने अपनी शिकायत में कहा कि समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जान से मारने और बलात्कार की धमकी दी जा रही है, मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी. ऋचा की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया है.
बता दें कि मनीष जगन अग्रवाल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ट्विटर हैंडल के संचालक हैं. उन्हें लखनऊ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मनीष पर समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल के जरिए अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. लखनऊ हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने मनीष के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए हैं. समाजवादी पार्टी ने मनीष की गिरफ्तारी को निंदनीय और शर्मनाक बताया है.
इन धाराओं के तहत हुई है गिरफ्तारी
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ हजरतगंज थाने में 451/22 धारा 153 A, 153 B, 295 A, 298, 420, 500, 501, 504, 505 (2), 506 आईपीसी और 66, 67, 67a और 67b IT एक्ट में नामजद अभियुक्त हैं. मषीष को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक मनीष के खिलाफ पहले भी थाना हजरतगंज में 08/22 धारा 153 A, 500, 504 IPC और 66, 67 IT Act में केस दर्ज हुआ था. उस मामले में साक्ष्यों के आधार चार्जशीट लगाई जा चुकी है.
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