चडीगढ़ः कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब सरकार ने एक विवादित फैसला लिया है. पंजाब सरकार ने अल्कोहल को एसेंशियल की लिस्ट में शामिल कर लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद मिनी लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके खोले जाएंगे.


पंजाब सरकार ने इस संबंध में मंगलवार दोपहर को ही नोटिफेकेशन जारी कर दिया था. हालांकि नोटिफिकेशन में देरी के कारण एक दिन बाद से ठेके खुलने लगे. 


बता दें कि पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई थी.


पंजब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा 2 मई को की थी. इस दौरान बताया था कि जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे- दवा, दूध, सब्जी, मीट आदि की ही खोलने के आदेश थे. उस दौरान शराब के ठेकों सहित अन्य गैर-जरूरी दुकानों खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी.


लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी. सराकर के इस एलान के बाद शराब ठेकेदारों की ओर से शराब के ठेके खोलने की लगातार मांग उठाई जा रही थी. सरकार के इस आदेश के बाद राज्य में बंद सभी ठेके खोल दिए जाएंगे.


सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब राज्य में किसी को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी. पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हवाई रास्ते, रेल या फिर सड़क के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के प्रदेश में एंट्री नहीं दी जाएगी. 


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