प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में रिहायशी एरिया का व्यावसायिक उपयोग करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि जहां रिहायशी और व्यावसायिक संयुक्त एरिया घोषित है वहां टाउन वेंडिंग कमेटी देखे कि शिक्षण संस्थानों और रिहायशी इलाकों का व्यावसायिक उपयोग न करने दिया जाए. कोर्ट ने वेंडिंग एरिया योजना भी पेश करने का निर्देश दिया है.


शहर में बीएचएस के सामने वेंडिंग एरिया में रिहायशी लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है. इस स्थान पर वेंडिंग जोन और नाइट मार्केट योजना को लागू किया गया है. जिसपर कोर्ट ने रिहायशी और शिक्षण संस्थानों के पास व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति न देने का निर्देश दिया है.


यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड-19 संक्रमण और पार्किंग व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.


हाईकोर्ट में बुधवार को किन-किन केस पर चर्चा हुई
प्रयागराज में कल से माघ मेले की शुरुआत हो रही है. राज्य सरकार की तरफ से माघ मेला में कोविड संक्रमण नियंत्रण की गाइडलाइन पेश की, जिसे पत्रावली के साथ रख लिया गया है. कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि धार्मिक भावनाओं के अनुसार इसे लागू किया जाएगा और लोग भी प्रशासन का सहयोग करेंगे.


कोरोना वैक्सीन पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को समय सारिणी दी गई है जिसमें 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने का उल्लेख है. लेकिन दूसरे चरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है. केंद्र सरकार वैक्सिनेशन पर कोई जानकारी नहीं दे सकी.


स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोविड संक्रमितों के लिए अलग द्वार बनकर तैयार नहीं हो सका. कोर्ट में हाजिर यूपी निर्माण निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर और मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि ये 27 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा और 31 जनवरी को उपयोग के लिए सरकार को सौंप दिया जाएगा.


इसके अलावा कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित तालाब की बहाली मामले में नगर निगम को मिले एरिया से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा और शुभम् द्विवेदी को मौका मुआयना कर अतिक्रमण की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर आयुक्त और जोनल आयुक्त को रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है.


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