प्रयागराज: यूपी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्हें अब कम से कम दो से तीन महीने और जेल में रहना ही होगा.


कोर्ट का मानना है कि अतुल राय जेल से बाहर आकर जांच को प्रभावित कर सकते है. छात्रा के यौन शोषण के आरोप में अतुल राय जेल में बंद हैं. जमानत खारिज होने की वजह से अतुल राय को अभी जेल में ही रहना होगा. अतुल राय मऊ जिले की घोसी सीट से सांसद हैं.


वाराणसी की एक छात्रा ने बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था. छात्रा का आरोप है कि राय ने उसे पत्नी से मिलाने के लिए आवास पर बुलाया था और इसके बाद मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, अतुल ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी.


रेप की कथित पीड़िता का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से न्याय की गुहार लगाते हुये कहा है कि सांसद राय के लोग मुझे, मेरे गवाह और परिवार को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं. हमें लगातार धमकी मिल रही हैं. मेरे मुकदमे के पैरोकार के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है.


पीड़िता का आरोप है कि धमकी देने वालों का कहना है कि जेल से छूटने के बाद हम तुम्हारा उन्नाव पीड़िता जैसा हाल कर देंगे. उसने कहा,"मैं बिना बाप की असहाय बेटी हूं. मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाएं."


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