मथुरा-वृंदावन में शराब-मांस की बिक्री पर लगे बैन के खिलाफ याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज
यूपी सरकार ने पिछले साल 10 सितंबर को वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि परिसर के आसपास तकरीबन 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर वहां शराब व मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी.
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10 सितंबर, 2021 को यूपी सरकार ने मथुरा-वृंदावन कृष्ण जन्म भूमि के 10 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी. इस रोक के खिलाफ वृंदावन की सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, 'भारत महान विविधता का देश है. यदि हम अपने देश को सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के लिए एकजुट रखना चाहते हैं तो इस तरह के कदम नितांत आवश्यक है.'
कोर्ट ने आगे कहा, 'हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो धर्मनिरपेक्ष हैं और जो देश में सभी समुदायों, संप्रदायों, भाषाई और जातीय समूह आदि को पूरा करता है. यह भारत का संविधान है जो हमें हमारी सभी विविधता के बावजूद एक साथ रखता है. क्योंकि संविधान सभी समुदायों व संप्रदायों को समान सम्मान देता है.
कोर्ट ने कहा, यह आदेश नगरपालिका के सिर्फ 22 वार्डों के लिए है इसलिए इससे किसी के मौलिक अधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा है. बता दें कि याचिका में पसंद का भोजन करने पर इन वार्डों की पुलिस द्वारा परेशान करने की आशंका जताई गई थी और ऐसा होने का आरोप भी लगाया गया था.
कोर्ट ने इसके पीछे कोई आधार नहीं माना. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- इस तरह की घोषणा राज्य का विशेषाधिकार है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जनहित याचिका में प्रतिबंध लगाने की सरकारी अधिसूचना और आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए उसकी वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है और ना ही उसका परीक्षण किया जा रहा है.
क्या है मामला
गौरतलब है कि यूपी सरकार ने पिछले साल 10 सितंबर को वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि परिसर के आसपास तकरीबन 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर वहां शराब व मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी. नगर पालिका परिषद के दायरे में आने वाले 22 वार्डों में यह पाबंदी लगाई गई थी. मथुरा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इसके बाद इन जगहों पर चलने वाले मांसाहारी रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे. मथुरा की सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा ने बिक्री पर रोक लगाने के आदेश को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए इसी साल जनवरी महीने में वहां के डीएम को आवेदन दिया था.
वहीं डीएम के यहां से कोई राहत नहीं मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. पीआईएल में कहा गया था कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी पसंद के मांसाहारी भोजन करने से रोका जा रहा है और उनके व्यवसाय व आजीविका को चलाने से भी वंचित किया जा रहा है. दलील दी गई थी कि यह पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है. वहीं यूपी सरकार की तरफ से इस याचिका का विरोध किया गया. सरकार की तरफ से कहा गया कि पाबंदी सिर्फ 22 वार्डों में है, इससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है.
इसके अलावा ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा किसी को अनावश्यक तौर पर परेशान किया जा रहा है. यूपी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि PIL में सरकारी आदेश को सीधे तौर पर कोई चुनौती नहीं दी गई है ना ही उसकी वैधता पर सवाल खड़े किए गए हैं. कोर्ट ने यूपी सरकार की इस दलील से सहमति जताई. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पीआईएल में लोगों को परेशान करने का जो आरोप लगाया गया है इसे साबित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है.
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