इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरबीआई को भेजा नोटिस, आईएमसी बैंक के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग
Allahabad High Court Notice: इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक ने पाबंदी के बावजूद 10 करोड़ रुपये का ऋण दिया. यह भी आरोप लगा कि बैंक 64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल है.
RBI Court Notice: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक (IMC Bank) के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI Investigation) कराने संबंधी एक याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति ओ. पी. शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को साक्षी नामक याची की जनहित याचिका पर दिया.
अदालत इस मामले की सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह में करेगी. याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडे ने अदालत से कहा कि इंडियन मर्केंटाइल को ऑपरेटिव बैंक ने पाबंदी के बावजूद 10 करोड़ रुपये का ऋण दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैंक 64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल है और वह धन शोधन की गतिविधियों में भी संलिप्त है.
9 महीने पहले लगाया था प्रतिबंध
आरबीआई (RBI) ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक (IMC Bank) लिमिटेड लखनऊ पर 9 महीने पहले भी कुछ प्रतिबंध लगाए. इनमें निकासी पर एक लाख की सीमा भी शामिल है. ये प्रतिबंध शुक्रवार को कारोबारी घंटों की समाप्ति के साथ प्रभावी हो गया था. इसे लेकर एक बयान में आरबीआई ने कहा कि लखनऊ का यह कोऑपरेटिव बैंक बिना पूर्व अनुमति के नए कर्ज या एडवांस नहीं देगा और न ही पुराने कर्ज का नवीनीकरण कर सकेगा.
इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई निवेश करने के लिए भी इसे आरबीआई (RBI) से पूर्व अनुमति लेनी होगी. बयान में कहा गया, 'विशेष रूप से सभी बचत या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते से एक लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी.' हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा है कि इन निर्देशों को इसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.
ये भी पढ़ें: