प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा के मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही याची को नक्शे के विपरीत निर्माण हटाने की छूट दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण से दो सप्ताह मे याचिका पर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि हलफनामे में इस बात का खुलासा करे कि याची को प्रतिवाद करने व सुनवाई का उचित अवसर क्यो नही दिया गया. याचिका की सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इंद्र कली व अन्य की याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना था कि 5 नवम्बर 2020 को शाम 5बजे ध्वस्तीकरण का आदेश किया और 15 मिनट के भीतर कार्यवाई शुरू कर दी. याची को बचाव का मौका देने से इंकार कर दिया गया.


यह भी कहा गया कि मकान दोनो याचियो के नाम है,पी डी ए ने केवल एक को ही नोटिस दी है. पूर्व स्वामी ने 3फरवरी 80 को ही ए डी ए से नक्शा पास करवाकर निर्माण की अनुमति ली थी. याचीगण ने खुद ही कहा था कि नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर वह स्वयं हटा लेगे. इसकी अनदेखी कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार बने निर्माण गिराये गये है.


कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है.