पुष्पा हर संडे देगा पुलिस स्टेशन में हाजिरी! अल्लू अर्जुन को कोर्ट ने दिया था निर्देश, थाने में हुई पेशी
Allu Arjun: संध्या थिएटर भगदड़ मामले में कोर्ट ने एक्टर अल्लू अर्जुन को जमानत देते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक हर रविवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
Sandhya Theatre Stampede Case: अभिनेता अल्लू अर्जुन हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन से बाहर निकले. जमानत शर्तों के अनुसार, अभिनेता अल्लू अर्जुन को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया था. कोर्ट ने जमानत देते हुए उन्हें आरोप पत्र दाखिल होने तक हर रविवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
हर रविवार जांच अधिकारी के सामने पेशी
कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अभिनेता को दो महीने की अवधि के लिए या आरोपपत्र दायर होने तक हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना है. इसके अलावा कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को अदालत को सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता न बदलने का निर्देश दिया और बिना अनुमति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी. ये शर्तें तब तक लागू रहेंगी जब तक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता.
नामपल्ली कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी
संध्या थिएटर घटना मामले में अदालत की ओर से नियमित जमानत दिए जाने के बाद अल्लू अर्जुन ने शनिवार (4 जनवरी 2024) को नामपल्ली में मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट में जमानत की राशि जमा की थी. साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की नियमित जमानयत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट ने 30 दिसंबर 2024 को सुनवाई की थी. उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. इसके बाद 3 जनवरी 2025 को कोर्ट से संध्या थिएटर मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी थी.
#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun leaves from Chikkadpally police station in Hyderabad.
— ANI (@ANI) January 5, 2025
Allu Arjun submitted the sureties at Metropolitan Criminal Court at Nampally yesterday after he was granted regular bail by the Court in the Sandhya Theatre incident case
(Earlier… pic.twitter.com/WQp2r1CIom
तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली थी बेल
4 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. इस मामले में 13 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी. लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत था, लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी.