Mohammed Zubair Tweet: फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को-फाउंटर मोहम्मद जुबैर को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बड़ी बात कही है. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि मोहम्मद जुबैर के अगस्त 2020 में किए गए ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं था. बता दें कि कुछ महीने पहले जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. जिसके कई दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए थे. 


साल 2020 के जिस ट्वीट का जिक्र दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में किया है, उस मामले में जुबैर के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने इस बात से साफ इनकार किया है कि जुबैर का नाम चार्जशीट में शामिल था. अब कोर्ट ने पुलिस से चार्जशीट पेश करने को कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को तय की गई है. 


क्या है पूरा मामला?
दरअसल साल 2020 में एक हेट पोस्ट को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था. जिसमें एक शख्स अपनी पोती के साथ खड़ा नजर आ रहा है. इस फोटो को जुबैर ने ब्लर कर दिया था. जिस पर उन्होंने लिखा- "हैलो XXX... क्या आपकी पोती को सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपकी पार्ट टाइम नौकरी के बारे में पता है? मैं आपको अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने का सुझाव देता हूं." इस ट्वीट के बाद यूजर ने आरोप लगाया था कि जुबैर ने उनकी पोती के खिलाफ यौन उत्पीड़न वाला कमेंट किया है. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ था और POCSO एक्ट के तहत मुकदमा किया गया. 


गिरफ्तारी से दी गई थी राहत
इस मामले को लेकर मोहम्मद जुबैर को कोर्ट से राहत दी गई थी. सितंबर 2020 में कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. साथ ही इस मामले में डीसीपी को एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था. इसके अलावा ट्विटर इंडिया से भी जानकारी लेकर जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दिए गए थे. जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये साफ किया है कि जुबैर के ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं था. साथ ही ये भी दावा किया है कि चार्जशीट में जुबैर का नाम नहीं है. 


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