Amanatullah Khan Case: दक्षिण दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध करने का मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बुधवार (1 मार्च) को बड़ी राहत मिली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह समेत अन्य लोगों को आरोप से मुक्त कर दिया. 


राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया है. अदालत ने 20 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द किया. कोर्ट के 20 जनवरी के आदेश में आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 353 (हमला या आपराधिक बल) के तहत आरोप तय किए गए थे. इसे साबित करने को लेकर कोई सबूत नहीं मिले. 


कोर्ट ने क्या कहा? 


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. दिल्ली पुलिस, प्रशासन और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने के दौरान उनके पास किसी भी तरह के धारदार हथियार नहीं थे.  अदालत ने कहा कि देश का संविधान भारत के नागरिकों को शांति से प्रदर्शन करने की इजाजत देता है.  


मामला क्या है?


अभियोजन पक्ष ने कोई भी स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया कि क्यों कथित घटना स्थल की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, जहां लोग पतत्थबाजी कर रहे थे. कोर्ट ने कहा कि पत्थरबाजी के समय का कोई वीडियो मौजूद नहीं है. यह देखते हुए ही अमानतुल्लाह खान को राहत मिली है. बता दें कि अमानतुल्लाह समेत अन्य लोगों पर मई 2022 में दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण  कार्रवाई के विरोध के मामले में दंगों और पुलिसकर्मियों पर पथराव करने का आरोप था. 


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