Amar Mani Tripathi Release: चर्चित कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को जेल से रिहा करने का आदेश आ गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज (शुक्रवार) दोनों रिहा हो सकते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी.


बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी आज शुक्रवार (25 अगस्त) को जेल से रिहा हो सकते हैं. ये दोनों कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या करने के दोष में गोरखुपर की जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे.


दरअसल, एक दिन पहले यूपी सरकार ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने का आदेश दिया था. यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. निधि शुक्ला की याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में शुक्रवार (25 अगस्त) को सुनवाई हुई. निधि की वकील कामिनी जायसवाल ने कोर्ट को बताया कि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश गुरुवार को जारी हुआ था. उन्होंने कहा कि आदेश की भाषा ऐसी है, जैसे रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और 8 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी.


क्या है पूरा मामला


बता दें कि करीब 20 साल पहले राजधानी की पेपरमिल कॉलोनी में रहने वाली कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले की जांच सीबीआई ने की थी. सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि और मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. बाद में इस मामले का मुकदमा देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया. दोनों बीते 16 साल से जेल में हैं. उनकी उम्र, जेल में बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे जेल आचरण को देख कर यूपी सरकार ने बाकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया है.


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