नोएडा में बंद होगी एंबुलेंस वालों की मनमानी, तय रेट से ज्यादा की मांग पर होगी कार्रवाई
अब अगर कोई एंबुलेंस चालक कोरोना संक्रमित मरीज से ज्यादा रकम की मांग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नोएडा: कोरोना मरीजों से मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतों के बाद नोएडा प्रशासन ने दूरी के हिसाब से एंबुलेंस सेवा के लिए किराया निर्धारित कर दिया है. गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाइ ने कोविड मरीजों के लिए एंबुलेंस की रेट लिस्ट जारी कर दी है. अब अगर कोई एबुलेंस चालाक कोरोना मरीज या उसके परिजनों से निर्धारित रेट ज्यादा पैसे लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
जिलाधिकारी द्वारा शनिवार को जारी की गयी किराया लिस्ट के अनुसार, कोई भी एंबुलेंस चालक 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 1,000 रुपए ही लेगा. साथ ही 10 किलोमीटर की दूरी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर वाली एंबुलेंस का किराया 1500 रुपए होगा. ज्यादा दूरी के लिए 100 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा.
वेंटिलेटर वाली एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 2500 रुपए और इससे ज्यादा दूरी पर 200 रुपए प्रति किलो मीटर का किराया लगेगा.
जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया, अगर कोई एंबुलेंस चालक संक्रमित मरीज या उनके परिजनों से निर्धारित किराया से ज्यादा रकम की मांग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
दिल्ली में भी एंबुलेंस के लिए रेट फिक्स
दिल्ली में भी निजी एंबुलेंस सेवाओं द्वारा नाजायज रूप से किराया वसूलने की कई शिकायतें आई हैं. इसके दिल्ली सरकार ने एंबुलेंस का किराया फिक्स कर दिया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली के सीएम ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी. एंबुलेंस के लिए प्रति कॉल के हिसाब से 1500 रुपए 10 किलोमीटर तक के लिए चार्ज किया जाएगा. इसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एंबुलेंस का किराया देना होगा.
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