Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर देश से बाहर भी हलचल देखी जा रही है. भारत के बार-बार समझाने पर भी अमेरिका अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है. उसने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर टिप्पणी की तो भारतीय विदेश मंत्रालय को फिर से उसे फटकार लगानी पड़ी है.


बता दें कि इससे पहले केजरीवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के मामले में भारत ने कार्यवाहक अमेरिकी उपराजदूत ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया था और अपनी आपत्ति जताते हुए विरोध दर्ज कराया था. अब एक बार फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना रुख बरकरार रखा है. भारत ने अमेरिकी टिप्पणियों को अनुचित करार दिया है.


MEA प्रवक्ता रणधीर जयसवाल का अमेरिका को जवाब


गुरुवार (28 मार्च) को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, ''कल भारत ने अमेरिकी दूतावास की एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों को लेकर कड़ी आपत्ति और विरोध दर्ज कराया था. (अमेरिकी) विदेश मंत्रालय की हाल की टिप्पणियां अनुचित हैं. हमारी चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं पर ऐसा कोई भी बाहरी आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य है.''


उन्होंने कहा, ''भारत में कानूनी प्रक्रियाएं कानून के शासन से ही संचालित होती हैं. कोई भी जो समान प्रकृति का है, विशेषकर साथी लोकतंत्रों को इस तथ्य की सराहना करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए. भारत को अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है. हम किसी भी प्रकार के अनुचित बाहरी प्रभाव से उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.''


केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बारीक नजर रखना जारी रखेंगे- अमेरिकी विदेश मंत्रालय


इस मुद्दे पर ग्लोरिया बर्बेना को भारत की ओर से तलब किए जाने के बाद अमेरिका ने बुधवार (27 मार्च) को फिर दोहराया था कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया का आह्वान करता है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, ''हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे.''


भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने केजरीवाल पर अमेरिका की बार-बार की गई टिप्पणियों पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि आपसी सम्मान और समझ अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नींव बनाती है.


विदेश मंत्रालय ने जर्मन दूतावास के मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एनजवीलर को भी पहले तलब किया था और टिप्पणियों पर भारत का कड़े विरोध दर्ज कराया था.


बढ़ाई गई अरविंद केजरीवाल की हिरासत


अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. गुरुवार (28 मार्च) को उनकी हिरासत की समाप्ति पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में अब केजरीवाल को 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया. इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केवल नोटिस जारी किया था.


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