महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध का ऐलान, बार-रेस्टोरेट बंद, वीकेंड के दौरान पूरे राज्य में रहेगा लॉकडाउन
कोरोना केस के चलते दिनभर धारा 144 लागू रहेगी और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी.मॉल, रेस्टोरेंट, बार को बंद किया करने का फैसला लिया गया है हालांकि पार्सल सेवा जारी रहेगी.
महाराष्ट्र में कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बाद उद्धव कैबिनेट ने रविवार को महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिन सख्त नियमों का ऐलान किया गया है वे कल यानी सोमवार की शाम 8 बजे से लागू हो जाएगा. शाम को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा.
कोरोना केस के चलते दिनभर धारा 144 लागू रहेगी और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. मॉल, रेस्टोरेंट, बार को बंद किया करने का फैसला लिया गया है हालांकि पार्सल सेवा जारी रहेगी. इसके साथ ही, अत्यावश्यक सेवाएं भी जारी रहेंगी.
सरकारी ऑफिस में 50 फीसदी क्षमता
सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी की क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही, इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्कर पर कोई पाबंदी नहीं होगी. कंस्ट्रक्शन साइट जहां वर्कर्स को रहने की सुविधा है, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स चालू रहेंगे, सरकारी ठेके में जहां निर्माण का काम शुरू वो चालू रहेंगे.
इसके अलावा, सब्ज़ी मंडी पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन भीड़ कम करने के लिए नियम बनाए गए. शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कड़ा लॉकडाउन महाराष्ट्र में रहेगा. वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा.
50 फीसदी क्षमता के साथ यातायात यह फैसला लेने से पहले सभी लोगों से बात की गई. शूटिंग में जहां भीड़ नहीं होंगे, वहां काम शुरू रह सकता है. थिएटर बंद रहेंगे. वीकेंड में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ सबकुछ बंद रहेगा. सभी यातायात पहले की तरह जारी रहेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगा.
इसके साथ ही, मॉल्स खुले रखने है तो RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगी. यह RTPCR टेस्ट 15 दिन तक चल पाएगी. जुहू बिच, घूमने के पब्लिक प्लेस बंद किये जायेंगे. कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रहे तो हो सकता है कि शनिवार, रविवार के दिन पूर्ण लॉक डाउन किया जा सकता है. मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स उपलब्ध है लेकिन जरूरत के अनुसार ही एडमिट किया जाता है.