Amit Shah On CAA Rules: केंद्र सरकार कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से बचाव के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी बूस्टर डोज (Booster Dose) अभियान के बाद नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) लागू करने की योजना बना रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी (BJP Leader Shubhendu Adhikari) से मुलाकात के दौरान दी.
बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकत की. इस दौरान उन्होंने अमित शाह से जल्द से जल्द सीएए को लागू करने का आग्रह किया. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक देने की कवायद पूरी होने के बाद सीएए के नियम लागू तय किए जाएंगे.
CAA इसलिए नहीं हो सका लागू
शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सीएए को लागू करना पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बंगाल के बहुत से लोगों को इसका फायदा मिल सकता है. आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित करा लिया गया था और 12 दिसंबर को इसे अधिसूचित भी कर दिया गया था. हांलाकि, तब से नियम तय नहीं होने की वजह से इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है.
अमित शाह पहले भी कर चुके हैं एलान
केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित सीएए कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. कई आलोचकों ने इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करार दिया था. हांलाकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी इस सीएए को लागू करने की ओर इशारा कर चुके हैं.
उन्होंने मई में बंगाल में एक रैली के दौरान कहा था कि कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद सीएए कानून को लागू कर दिया जाएगा. अमित शाह ने सीएए के बारे में अपने संबोधन में कहा था कि ये कानून पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे.
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