नई दिल्ली: आम्रपाली बिल्डर पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है. आज सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और उसके निदेशकों की सभी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी संपत्तियों को बेच कर प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए ज़रूरी पांच हज़ार करोड़ रुपए जुटाएंगे.


दिल्ली-एनसीआर में आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट अधूरे


गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं. इनमें 40 हज़ार से ज़्यादा लोगों के पैसे फंसे हैं. बिल्डर ने अलग-अलग प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में समय सीमा पेश की. लेकिन उसका पालन नहीं किया. सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि बिल्डर ने निवेशकों के 2 हजार 765 करोड़ रुपए दूसरे व्यापार में लगा दिए हैं.


हम आपको भी बेघर कर देंगे- सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट पहले ही नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए कह चुका है. आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसके लिए निवेशकों से पैसे नहीं लिए जाएंगे. जस्टिस अरुण मिश्रा और यु यु ललित की बेंच ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि आपने लोगों को घर के लिए भटकने को मजबूर कर दिया है. ज़रूरत पड़ी तो हम आपको भी बेघर कर देंगे.


40 कंपनियों और उसके डायरेक्टर के बैंक खातें फ्रीज़


इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली की सभी 40 कंपनियों और उसके डायरेक्टर के बैंक खातों को फ्रीज़ कर चुका है. आज सुप्रीम कोर्ट ने सिलिकॉन सिटी और जोडियक प्रोजेक्ट के उन टावरों की बिजली का दोबारा जोड़ने का भी आदेश दिया, जिसे बिजली कंपनियों ने काट दिया है.



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