Matoshree-Hanuman Chalisa row पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट, FIR के खिलाफ सांसद नवनीत और रवि राणा ने लगाई याचिका
Hanuman Chalisa Row: अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने अपनी कार्रवाई के खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुंबई पुलिस ने बताया कि एफआईआर रद्द करने को लेकर उनकी तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
Hanuman Chalisa Row: मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के एलान के बाद गिरफ्तार हुईं अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने अपनी कार्रवाई के खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुंबई पुलिस ने बताया कि एफआईआर रद्द करने को लेकर उनकी तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा को यहां की भायखला महिला जेल में स्थानांतरित किया है. वहीं उनके पति एवं विधायक रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल ले जाया गया है. राणा दंपत्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था.
जेल में राणा दंपत्ति
मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया. रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद रविवार देर रात अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया था. एक अधिकारी ने बताया कि उनके पति एवं अमरावती के बडनेरा से विधायक रवि राणा को पहले यहां के ऑर्थर रोड जेल ले जाया गया था. लेकिन वहां जगह नहीं होने के कारण उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल ले जाया गया.
Matoshree-Hanuman Chalisa row | Amravati MP Navneet Rana & husband MLA Ravi Rana approach the Bombay High Court; their petition for cancellation of FIRs against them have been filed: Mumbai Police
— ANI (@ANI) April 25, 2022
राणा दंपत्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना), धारा 34 (सामान्य इरादे) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया. बाद में इसमें 124-ए (राजद्रोह) की धारा भी जोड़ी गयी है.
जेल में नहीं दिया जा रहा स्पेशल ट्रीटमेंट
जेल में नवनीत राणा का व्यवहार कैसा है, इस बारे में भायखला जेल सुप्रीटेंडेंट ने जानकारी दी है. जेल सुप्रीटेंडेंट ने बताया कि जेल मैन्युअल के मुताबिक नवनीत राणा को खाना दिया गया है. वो वक्त पर खाना भी खा रही हैं. वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. नवनीत राणा को अलग बैरेक में क्यों रखा गया है, इस बारे में भी जेल सुप्रीटेंडेंट ने बताया. उन्होंने कहा, कोरोना नियमों की वजह से जब भी कोई अंडर ट्रायल कैदी जेल में आता है तो उसे कुछ दिनों तक अलग बैरेक में रखा जाता है. जिस अलग बैरेक में राणा को रखा गया है, उसमें कोई अन्य अंडर ट्रायल कैदी नहीं है. साथ ही उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है.