Fake Caste Certificate Case: अमरावती सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) से जुड़े फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले (Fake Certificate Case) में आज कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को लेकर शिवडी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पिता को बड़ा झटका दिया है. सांसद नवनीत राणा के पिता हरभजन सिंह कौर (Harbhajan Singh Kaur) को शिवड़ी कोर्ट (Shivdi Court) ने फरार घोषित कर दिया. साथ ही नवनीत और उनके पिता पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. 


कोर्ट का कहना है कि एक महीने के अंदर कोर्ट में पेश नहीं होने पर नवनीत राणा और उनके परिवार की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी. नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट दिया था. इस मामले को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था. इसके लेकर मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है. 


बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया था प्रमाण पत्र 


इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जून 2021 में नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था. कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि इस जाति प्रमाण पत्र को जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था. हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.


आनंदराव अडसूल ने दर्ज कराई थी शिकायत 


इस फर्जी प्रमाण पत्र के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने पहली शिकायत दर्ज कराई थी. इसे लेकर काफी समय तक सियासी बवाल भी हुआ था और फर्जी प्रमाण पत्र के मुद्दे को भी खूब हवा मिली थी. इस मामले में आरोपी नंबर-1 नवनीत राणा और आरोपी नंबर 2 यानी उनके पिता हरभजन सिंह कुंडलेश के खिलाफ कार्रवाई जारी है. सांसद के खिलाफ यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालिसा का पाठ करने की चेतावनी दी थी.


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