Amritpal Singh Arrest Operation: ‘खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के करीब’, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया
Waris Punjab De Chief Arrest Operation: खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का अब भी कोई सुराग नहीं लगा है. इसको लेकर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है कि वो इसके बहुत करीब हैं.
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Punjab And Haryana Court: पंजाब सरकार ने मंगलवार (28 मार्च) को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि वो वारिस पंजाब दे के मुखिया खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के करीब है. न्यायमूर्ति एनएस शेखावत की अदालत अधिवक्ता ईमान सिंह खारा की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमृतपाल सिंह को कथित पुलिस हिरासत से रिहा करने की मांग की गई.
18 मार्च को राज्य में भगोड़े अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू होने के बाद से वो फरार है. सरकार ने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अन्य एजेंसियों के साथ बातचीत चल रही है. न्यायाधीश ने उनसे एक हलफनामे में यही कहने को कहा.
क्या कहना है इमान सिंह खारा का?
मामले को लेकर वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार इमान सिंह खारा ने कहा, “न्यायाधीश ने हमें हलफनामा या साक्ष्य, यदि कोई हो, पेश करने के लिए कहा. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च तय की है. हम वे सभी सबूत जमा करेंगे जो हम एकत्र कर सकते हैं.” खारा ने हाल ही में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि अमृतपाल सिंह पुलिस की "अवैध हिरासत" में था.
क्या कहना है पंजाब सरकार के वकील का?
इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता विनोद घई ने कोर्ट को बताया कि अमृतपाल सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. अदालत परिसर के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि एजी ने अदालत को सूचित किया कि वे अमृतपाल सिंह को पकड़ने के करीब हैं. वो इसके लिए एजेंसियों के साथ कॉर्डिनेशन कर रहे थे. इस मामले में जज ने उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. अदालत ने याचिकाकर्ता को सबूत पेश करने के लिए एक हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा कि अमृतपाल सिंह कथित पुलिस हिरासत में था.
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